सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार 34,540 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक अभ्यर्थीलोकनिक सरकारी वेतनमान में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया तं शुरू क देलक मुदा ओहिमें एखनहि सं तकनीकी पेंच सेहो जोड़ब शुरू क देने अछि। विभागक फार्मूला के अनुसार, नियुक्त भेनिहार कें प्रशिक्षण प्रमाणपत्रक सत्यापन सेहो कएल जेतैक। कागजात में गड़बड़ी पकड़एला पर नियुक्ति के बादो सेवा सं मुक्त कएल जा सकैत छन्हि। इस बीच मानव संसाधन विकास विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में तैयार की गयी नियुक्ति नियमावली तथा कैबिनेट के फैसले के तहत कर्मचारी चयन आयोग के जरिये वरीयता के आधार पर नियुक्ति से संबंधित कागजात सर्वोच्च अदालत को सौंप दिये हैं। शिक्षा विभाग कें प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह कें कहब छन्हि जे एतेक पैघ स्तर पर अभ्यर्थीलोकनिकें नव सिरा सं आवेदन ल कए वरीयता के आधार पर नियुक्त करब सहज नहि हेतैक। तें, सर्वोच्च न्यायालय सं सरकार कें प्रस्ताव कें मंजूरी भेटलाक बाद सरकार एकर दायित्व कर्मचारी चयन आयोग कें देमय चाहैत अछि।
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