कल्हुका दैनिक जागरण केर मुजफ्फरपुर संस्करण में प्रकाशित खबरि के अनुसार,विश्वविद्यालय के शिक्षक आ शिक्षकेतर कर्मीलोकनि कें आब बकाया वेतन, पूर्ण वेतन, पेंशनादि लाभ अथवा प्रोन्नति लेल हाईकोर्ट नहिं जाए पड़तैन। राज्य सरकार नव वर्ष में हुनका सभहक लेल केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के तर्ज पर अलग न्यायाधिकरण के स्थापना करए जा रहल अछि। वित्त विभागक तमाम आपत्ति के दरकिनार करैत, मानव संसाधन विकास विभाग अपन प्रस्ताव कैबिनेट के मंजूरी लेल भेज देने अछि। जं सब कुछ ठीक-ठाक रहल त राजगीर के विश्वशांति स्तूप पर काल्हि होमय बला कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी भेट जाएत।
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