विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक कें काल्हि केंद्रीय मंत्रिमंडल केर मंजूरी भेट गेल। प्रस्तावक अनुसार,भारत में अपन शाखा खोलबाक इच्छुक विदेशी संस्थान कें ५० करोड़ रुपए कए जमा करए पड़तनि। एतबे नहि,विदेशी विश्वविद्यालय अपन मुनाफो वापस नहि ल जा सकत। विश्वविद्यालय कें भारत मे भेल आमदनी कें भारते मे शैक्षणिक प्रयोजन सं खर्च करए पड़तैक।विधेयक मे, विदेशी संस्थान कें भारत मे प्रवेशक प्रावधानसख्त राखल गेल अछि। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के कहब छन्हि जे एहि सं छात्रलोकनिक लेल विकल्प बढतन्हि आ गुणवत्ता में सुधार सेहो हएत। एही संबंध मे आजुक हिंदुस्तान,दिल्ली संस्करण मे प्रकाशित खबरि सेहो देखूः
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