पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक मिश्र और मिहिर कुमार झा के खंडपीठ शिक्षकलोकनिक सेवानिवृत्ति उम्र ६२ वर्ष करबाक फैसला देलन्हि अछि। ज्ञातव्य जे पूर्व मे, हाईकोर्ट के एकल पीठ शिक्षक के सेवानिवृत्ति उम्र ६२ सं ब़ढ़ाकए ६५ वर्ष करबाक फैसला देने छल। राज्य सरकार एकल पीठ के फैसला के हाईकोर्ट में चुनौती देने छल जाहि पर अदालत सुनवाई के बाद ई फैसला देलक। सरकार कालेज शिक्षक कें यूजीसी जकां सुविधा, सेवानिवृत्ति के उम्र ब़ढ़एबाक लेल विवि अधिनियम बिल के मंजूरी दने छल। हिंदुस्तानक रिपोर्ट देखूः
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