राजधानी पटना में कोचिंग संचालक सभहक मनमानी आर गुंडागर्दी रोकए लेल सरकार बिहार कोचिंग संस्थान विधेयक, 2010 कें मंजूरी द देलक। एहि विधेयक के पारित भेलाक बाद राज्य में कोचिंग संस्थान छात्रक शोषण नही क सकत।
विधेयक के अनुसार, एक माहक भीतर सभ कोचिंग संस्था के सरकारी रजिस्ट्रेशन कराबए पड़तैक। निबंधन तीन वर्षक लेल मान्य हएत आ एहि लेल कोचिंग संस्थान कें सरकार के 5 हजार रुपया देमय पड़तैक। कोचिंग मालिक कें आब फीसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस में करए पड़तन्हि ताकि कोर्स के बीच में फीस वृद्धि पर रोक लगाएल जा सकए।
मुख्य प्रावधान
निर्धारित अवधि में सिलेबस खत्म करब अनिवार्य हएत।
सरकार कें रजिस्ट्रेशन कागज दैत काल ओहि मे फीसक उल्लेख करए पड़तैक।
शिक्षक सभहक योग्यता केर जानकारी सरकार के देमय पड़तैक।
मानवीय सुविधा उपलब्ध कराएब जरूरी।
सरकार कें कोचिंग संस्थानक रजिस्ट्रेशन रद्द करबाक अधिकार।
No comments:
Post a Comment